27/06/2026
बिना अग्निशमन एनओसी के भवनों को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस संबंध में आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी किया है। अलीगंज के कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन नर्सिंगहोम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा।