06/06/2026
राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 हेतु आवेदन पत्र के
*नियम एवं शर्तें*
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हैं एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हैं। (60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2026 को आधार मान कर की जायेगी) अर्थात् आवेदक का जन्म 01 अप्रैल 1966 से पूर्व का हैं।
2. आवेदनकर्ता यदि यात्रा में जीवनसाथी को ले जाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र में जीवनसाथी का कॉलम अनिवार्य रूप से भरना होगा।
3. हवाई यात्रा में 80 वर्ष व 80 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों का हवाई बीमा नहीं होने के कारण यात्रा दिवस को हवाई टिकट बुक करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः योजनान्तर्गत 80 वर्ष व 80 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रा में पात्र नहीं होंगे। हवाई यात्रा में किसी भी स्थिति में सहायक अनुमत नहीं होगा।
4. आवेदक स्वयं एवं जीवनसाथी आयकरदाता न हो इस बाबत स्वघोषणा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो।
6. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने सम्बन्धी आशय का स्वघोषणा पत्र यात्री को देना होगा। अर्थात् जो व्यक्ति/यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनांतर्गत यात्री/जीवनसाथी के रूप में यात्रा कर चुका हैं वह इस योजना में किसी भी तीर्थ की यात्रा हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
8. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
9. वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना आवश्यक है)
10. आवेदनकर्ता स्वयं एवं उनके जीवन साथी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत राजपत्रित अधिकारी हैं तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे।
11. आवेदक अपने साथ जीवनसाथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। परन्तु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उसका जीवनसाथी / सहायक भी यात्रा करने में इच्छुक है। आवेदन पत्र में सहायक का आधार नंबर अनिवार्य है। सहायक एक ही यात्रा में अनुमत होगा।
12. रेल यात्रा हेतु पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। यदि पति-पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है एवं आवेदन पत्र में “सहायक” पंजीकृत है तो सहायक अनुमत होगा।
13. रेल यात्रा में सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। सहायक शारीरिक रूप से स्वस्थ व यात्रा हेतु फिट हो।
14. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।